जीएसटी रिटर्न रिटर्न का प्रकार और अनुपालन देय तिथि! GST RETURN TYPE OF RETURN & COMPLIANCE DUE DATE

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अगर आप एक GST Registered Dealer है तो आपको बिज़नेस हो या न हो सरकार को आप को अपनी महीने की या तिमाही GST Return फाइल करना जरूरी होगा। तो चलिए आज आप को step-by-step सीखते है की आप कैसे GST Return फाइल करते है और क्या क्या जरूरत होती है 

अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं और GST के तहत रजिस्टर्ड हैं,अगर आप ने GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप हमारा ब्लॉग देख सकते है  तो आपको समय पर GST रिटर्न दाखिल (File) करना आवश्यक है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया मासिक या त्रैमासिक (Quarterly) हो सकती है, जो आपके टर्नओवर और योजना (Scheme) पर निर्भर करती है।

GST रिटर्न के प्रकार और किसके लिए लागु होता है और फाइलिंग डेट (Types of GST Returns)

GST रिटर्न का फॉर्म  किसके लिए लागू होता है? फाइलिंग की समयसीमा
GSTR-1 आउटवर्ड सप्लाई (बिक्री) का विवरण मासिक/त्रैमासिक
GSTR-3B टैक्स सारांश और भुगतान मासिक/त्रैमासिक
GSTR-4 कंपोजीशन स्कीम के तहत व्यवसायों के लिए वार्षिक
GSTR-5 विदेशी (NRIs) करदाताओं के लिए मासिक
GSTR-6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) के लिए मासिक
GSTR-7 टीडीएस (TDS) काटने वाले व्यक्तियों के लिए मासिक
GSTR-8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए मासिक
GSTR-9 वार्षिक GST रिटर्न वार्षिक
GSTR-9C ऑडिट किए गए GST रिटर्न के लिए वार्षिक
GSTR-10 GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर एक बार
GSTR-11 यूनाइटेड नेशंस या दूतावासों के लिए मासिक

मासिक और त्रैमासिक GST रिटर्न फाइलिंग

मासिक (Monthly) GST रिटर्न फाइलिंग:

  • अगर आपका वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक है, तो आपको हर महीने GSTR-1 और GSTR-3B दाखिल करना होगा।
  • GSTR-1: हर महीने की 11 तारीख तक।
  • GSTR-3B: हर महीने की 20 तारीख तक।

त्रैमासिक (Quarterly) GST रिटर्न फाइलिंग (QRMP Scheme):

  • अगर आपका वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम है, तो आप Quarterly Return Filing and Monthly Payment (QRMP) Scheme चुन सकते हैं।
  • GSTR-1 (Quarterly): प्रत्येक तिमाही की 13 तारीख तक।
  • GSTR-3B (Quarterly): प्रत्येक तिमाही की 22 या 24 तारीख तक (राज्य पर निर्भर करता है)।

मासिक फाइलिंग में टैक्स और रिटर्न दोनों हर महीने जमा होते हैं।
QRMP में टैक्स का भुगतान हर महीने और रिटर्न हर तिमाही दाखिल किया जाता है।

GST रिटर्न कैसे फाइल करें?

  1. GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉग इन करें।

  2. "Returns Dashboard" पर जाएं और अपनी अवधि चुनें।

  3. GSTR-1 या GSTR-3B फॉर्म भरें।

  4. डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या ई-साइन के जरिए सबमिट करें।

  5. पेमेंट करें (अगर लागू हो)।

  6. सफलतापूर्वक रिटर्न जमा होने की पुष्टि करें।

समय पर GST रिटर्न फाइल न करने पर पेनल्टी

  • लेट फीस (Late Fees):
    • GSTR-1/GSTR-3B में देरी: ₹50 प्रति दिन (यदि कोई टैक्स नहीं बनता तो ₹20 प्रति दिन)।
    • वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) में देरी: ₹200 प्रति दिन (₹100 CGST + ₹100 SGST)।
  • इंटरेस्ट:
    • देर से टैक्स भुगतान पर 18% वार्षिक ब्याज

अगर आप GST के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो आपको मासिक या त्रैमासिक रूप से GSTR-1 और GSTR-3B दाखिल करना अनिवार्य है। QRMP स्कीम छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद हो सकती है। समय पर रिटर्न दाखिल करके आप पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं।

Contact No +91-9990-339-067 

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